रायपुर. नोटबंदी के दौरान जिन यात्रियों ने स्वाइप मशीन और बैंकिंग सिस्टम से ट्रेनों का रिजर्वेशन टिकट प्राप्त किया है, उनका पैसा वापस करने के लिए अब रिफंड अदालत लगेगी। इसके लिए रेलवे वाणिज्य विभाग के अफसरों ने 1500 रिजर्वेशन टिकट की राशि रिफंड करने का आंकड़ा तैयार कर लिया है। ऐसे टिकटों का निराकरण 1 से 5 अगस्त तक बिलासपुर रेलवे जोन में करने का निर्णय लिया है।
रेलवे ने यह भी तय कर दिया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत यात्री चाहे रेलवे के रायपुर, दुर्ग, भिलाई या नागपुर रेल मंडल के काउंटरों से रिजर्वेशन टिकट हासिल किए हैं, उन्हें रिफंड लेने के लिए बिलासपुर जोन कार्यालय में ही जाना होगा।
रिफंड अदालत 1 से 4 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक और पांच अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगाने का निर्णय लिया है। जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि रिफंड अदालत में 1500 रिजर्वेशन टिकटों के रिफंड का त्वरित निराकरण किया जाना है।
यह दस्तावेज साथ लाना जरूरी
– रिफंड की राशि उस यात्री को ही मिलेगी, जिसका नाम पीएनआर नंबर में होगा। साथ में रिजर्वेशन टिकट, आईडी प्रूफ और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा करना पड़ेगी।
– यात्री को रेलवे नकद राशि नहीं देगा, बल्कि उसके खाते में जमा कराएगा।
– किसी स्थिति में यात्री यदि स्वयं रिफंड अदालत में नहीं पहुंच सकता है तो वह अपने रिश्तेदार का बैंक अकाउंट भी दे सकता है।
– शर्त यह है कि रेलवे यात्री के जिन रिश्तेदार के नाम टिकट हस्तांतरित करता है। उस व्यक्ति को निजी रिश्ते का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।