ट्रेन का टिकट कन्फर्म है, पर किसी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह टिकट आप ब्लड रिलेशन या लाइफ पार्टनर के नाम भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पैसे बेकार भी नहीं जाएंगे और टिकट कोई और यूज कर सकता है। आमतौर पर किसी पैसेंजर की रिजर्व्ड बर्थ/सीट पर केवल वही ट्रैवल कर सकता है, यानी सीट ट्रांसफरेबल नहीं होती है। लेकिन कुछ कंडीशन्स में ऐसा किया जा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहा है कि कन्फर्म टिकट कब, किसे और कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है।
रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ऑथराइजेड स्टेशनों के चीफ रिसर्वेशन सुपरवाइजर ही खास कन्डीशन्स में पैसेंजर की बर्थ / सीट चेंज कर सकता है।
कंडीशन्स 1 : पैसेंजर गवर्नमेंट सर्वेंट है या ड्यूटी पर है तो ट्रैन के डिपार्चर शेड्यूल से 24 घंटे पहले वह दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी सीट देने के लिए रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकता है।
कंडीशन्स 2 : फैमिली मेंबर्स जैसे माता–पिता, भाई–बहन, बेटा–बेटी और पति–पत्नी को सीट देने के लिए पैसेंजर ट्रैन के डिपार्चर शेड्यूल से 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट कर सकता है।
कंडीशन्स 3 : रिकग्नाइजड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट की सीट दूसरे स्टूडेंट को देने की रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूशन के हेड ट्रैन के डिपार्चर शेड्यूल से 48 घंटे पहले कर सकता है।
कंडीशन्स 4 : किसी शादी / पार्टी में शामिल होने वाला पैसेंजर ट्रैन के डिपार्चर शेड्यूल से 48 घंटे पहले ऐसे व्यक्ति को अपनी सीट दे सकते है, जो उसी प्रोग्राम में जाना चाहता हो।
कंडीशन्स 5 : जब पैसेंजर NCC (Tha National Cadet Corps) का मेंबर हो तो उसकी रिजर्व्ड सीट ग्रुप का अफसर ट्रैन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले दूसरे कैडेट को देने की रिक्वेस्ट कर सकता है।