ट्रेन में एसी खराब…यात्री को रु. 12,000 का मुआवजा देने का आदेश

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बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को ट्रेन में एसी खराब होने की वजह से हुई परेशानी के लिए एक 58 वर्षीय यात्री को 12,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिया है। साउथ वेस्टर्न रेलवे को 10,000 का मुआवजा और 2,000 रुपये टिकट के रिफंड के तौर पर यात्री के देने का आदेश दिया है। यात्री का ओरोप है कि यात्रा के दौरान ट्रेन में एसी काम नहीं करने की वजह से उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
9 मार्च 2009 को मैसूर निवासी डॉ. शेखर एस. टीपू सुपरफास्ट एक्सप्रेस से बेंगलुरु से मैसूर जा रहे थे। तीन घंटे की यात्रा में एसी में खराबी की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। शिकायत दर्ज करवाने के बाद रेलवे ने एक मकैनिक एसी ठीक करने के लिए भेजा था, लेकिन वह एसी ठीक करने में सफल नहीं हो पाया। इसी वजह से शेखर को पूरी यात्रा बिना एसी के ही करनी पड़ी थी।
रेलवे का इस मामले पर कहना था कि इस ट्रेन में शुरुआत में एसी ठीक काम कर रहा था लेकिन, बेंगलुरु पहुंचने के बाद इसमें कुछ खराबी आ गई थी और इतने कम समय में इसे ठीक करना संभव नहीं था। कन्ज्यूमर फोरम ने यात्री की उम्र और उसको हुई परेशानी के देखते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पहले शेखर इस मामले को लेकर जिला उपभोक्ता अदालत भी गए थे। रेलवे को यह राशि 4 सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

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