रेल मंत्रालय ने यात्रियों को अतिरिक्त बुकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के एक उल्लेखनीय कदम के रूप में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) को युक्तिसंगत बनाने का काम शुरू कर दिया है जो यात्रियों को आरक्षण चार्ट तैयार हो जाने के बाद भी टिकट खरीदने में सक्षम बनायेगा। ये नये प्रावधान 12 नवम्बर, 2015 से प्रभावी होंगे। यह विवेकीकरण कार्य संशोधित रिफंड नियमों (हाल में अधिसूचित) के क्रियान्यवन में भी सहायक होगा। यह भी 12 नवम्बर, 2015 से प्रभावी होगा। इसके तहत यात्रियों को चार्ट तैयार होने तथा रेलगाड़ी के चलने के बीच पर्याप्त समय मुहैया कराया जायेगा, जिससे कि वे अपनी यात्रा की योजना सही तरीके से बना सकें। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) को विवेकपूर्ण बनाने के निम्नलिखित लाभ हैं
- आरक्षण चार्ट रेलगाडी के चलने के समय से कम से कम चार घंटे पहले बनाया जाएगा और अगर इसे चार्टिंग सेक्शन द्वारा नहीं बनाया जाता है तो सिस्टम खुद ब खुद इसे रेलगाडी के चलने के समय से चार घंटे पहले तैयार कर देगा (18 नवंबर, 2015 से प्रभावी)। यह यात्रियों को टिकट की स्थिति के बारे में जानने में सक्षम बनाएगा जिससे कि वह समय पर अपनी यात्रा की योजना बना सके। (इसे पहला आरक्षण चार्ट कहा जा सकता है)
- पहला आरक्षण चार्ट तैयार होने के तुरंत बाद एक बार फिर से आरक्षण पीआरएस खिड़कियों पर तथा इंटरनेट (ई-टिकट) पर खुल जाएगा और यात्री-
- पूर्ण या आंशिक यात्रा के लिए रेलगाडी में उपलब्ध जगह को बुक करा सकते हैं, अगर उस हिस्?से के लिए कोई आरएसी/प्रतीक्षा सूची नहीं है।
- अगर आरएसी/प्रतीक्षा सूची वाली टिकट यात्री के पास है तो यात्री को रेलगाड़ी के चलने के निर्धारित समय से पूर्व टिकट को रद्द कराने की सुविधा दी जाएगी।
- इससे यात्री, खासकर आंशिक रूप से आरक्षित यात्रियों को यह फैसला करने की सुविधा मिलेगी कि वे यात्रा को जारी रखना चाहते हैं या वे अपना टिकट रद्द करना चाहते हैं।
- आरक्षण का एक दूसरा (और अंतिम) चार्ट रेल गाड़ी के चलने से पहले उपलब्ध कराया जाएगा और उसे गाड़ी के टिकट चेकिंग स्टाफ को सपुर्द कर दिया जाएगा। इससे रेल गाड़ी की सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा तथा आय में भी वृद्धि होगी।
- वर्तमान के लिए, रेलगाड़ी के चलने के कम से कम 4 घंटे पूर्व पहला आरक्षण चार्ट छपने की शर्त रेलगाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन से चलने की स्थिति में लागू होगी।
रेलवे कर रही सुविधाओं में इजाफा
उपरोक्त तर्कसंगत उपायों के तहत यात्री पहला आरक्षण चार्ट के तैयार होने के बाद भी टिकटों की बुकिंग/ रद्द/ संशोधन करा सकता है। लेकिन रिफंड नियमों के वर्तमान प्रावधानों के तहत यह किसी भी पीआरएस खिड़की या इंटरनेट (ई-टिकट) पर रेलगाड़ी के चलने से केवल 30 मिनट पूर्व तक ही हो सकता है। ई-टिकटों के मामले में जहां पहले आरक्षण चार्ट की तैयारी के बाद यात्रियों के पास केवल ऑनलाइन टिकट डिपोजिट रिसिप्ट फाइल करने और रिफंड के लिए आग्रह करने का विकल्प था अब उसके पास आंशिक आरक्षित टिकट को संशोधित/ रद्द करने तथा इलेक्ट्रानिक तरीके से रिफंड पाने की सुविधा होगी। पीआरएस खिड़की टिकट/ आई-टिकट रखने वाले यात्री अब पहले आरक्षण चार्ट की तैयारी के बाद प्रारंभिक स्टेशन से यात्रा करने की स्थिति में टिकटों को बुक/ रद्द/ संशोधित करने के लिए करेंट आरक्षण खिड़की पर जाने के झंझट से बच जाएंगे। अब वे किसी भी पीआरएस खिड़की पर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जहां भी आवश्यकता होगी करेंट आरक्षण खिड़कियों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। बाद में इस सुविधा को स्टेशनों पर कुछ मनोनीत यूटीएस खिड़कियों पर उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है जिसके लिए कार्य प्रगति पर है।