बच्चों के टिकट का मिलेगा पूरा पैसा

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एलटीसी में नए नियम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली एलटीसी सुविधा के नियमों में फेरबदल कर दिया है। नए नियमों के तहत एलटीसी की सुविधा लेने वाले कर्मचारियों के 6 से 12 साल तक के बच्चे का रेल टिकट लेने पर पूरा पैसा वापस मिलेगा। इससे पहले ऐसे टिकट का आधा पैसा ही मिलता था, लेकिन रेलवे द्वारा नियम बदलने के बाद एलटीसी नियमों में भी बदलाव किया गया है।

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अब 6 साल से 12 साल के बच्चे का टिकट लेने पर पूरा पैसा लिया जाएगा। इसके बाद कार्मिक मंत्रालय को कई मंत्रालयों से एलटीसी के इस नियम को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। कार्मिक मंत्रालय ने इस पर वित्त मंत्रालय से विचारविमर्श करने के बाद नियम में संशोधन कर दिया है।

बच्चे का नाम नहीं देने पर नहीं लगेगा किराया

रेलवे के नए नियम के अनुसार, अगर कोई भी व्यक्ति रिजर्वेशन कराते वक्त फॉर्म में बच्चों के लिए बर्थ नहीं मांगता है तो उससे केवल आधा किराया ही लिया जाएगा। अगर वह अपने बच्चे का नाम रिजर्वेशन फॉर्म में भरने के बाद बर्थ की मांग करता है तो उससे पूरा किराया लिया जाएगा। एलटीसी लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी में दोनों तरफ का किराया मिलता है।

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