रेलवे कैंटीन बंद करने के आदेश, सीआई बोले- लेट मिला आदेश, कल करेंगे कार्रवाई

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सीनियर डीसीएम ने स्टेशन की वृंदावन-बी रेलवे कैंटीन को 48 घंटे सालाना फीस जमा करने के आदेश दिए थे। इसमें फीस जमा नहीं करने पर कैंटीन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का जिक्र किया था, लेकिन स्थानीय अफसर कार्रवाई करने से कतराते रहे। १६ जून को शाम पांच बजे डिविजनल कमर्शियल मैनेजर (डीसीएम) ने कमर्शियल इंस्पेक्टर सहित रेलवे के सभी अफसरों को फीस जमा नहीं करने पर कैंटीन बंद करने कमर्शियल कंट्रोल मैसेज दिए, लेकिन अफसरों ने कार्रवाई करने की बजाय मैसेज को दबा दिया। सूत्रों के अनुसार 14 जून को जारी आदेश के मुताबिक 48 घंटे यानी 16 जून को कैंटीन संचालक को रेलवे का किराया राशि 26 लाख 44 हजार 444 रुपए जमा करने थे। 16 जून को आदेश का तय समय निकलने के बाद भी कमर्शियल इंस्पेक्टर ने कार्रवाई नहीं की। रेलवे के आदेश को दरकिनार कर अपने बचाव में कमर्शियल इंस्पेक्टर बीजी वर्मा ने कहा मंडल से जारी 14 जून का आदेश हमें 15 को मिला। कैंटीन संचालक को 15 जून को आदेश दिए। इसके मुताबिक शनिवार 17 जून को दोपहर बाद फीस जमा नहीं करने पर कैंटीन बंद करने की कार्रवाई करेंगे। जानकारी के मुताबिक रेलवे कैंटीन को हैदराबाद की कंपनी ने ठेके पर लिया है। कंपनी ने स्थानीय स्तर पर अपनी व्यवस्था कर रखी है। मध्य रेलवे, भुसावल मंडल सीनियर डीसीएम सुनील कुमार मिश्रा का कहना है लाइसेंस फीस जमा नहीं करने पर रेलवे कैंटीन को बंद करने का नोटिस दिया है। मैं मीटिंग में गया था। खंडवा में क्या कार्रवाई हुई, जानकारी लेकर ही कुछ कह सकता हूं।

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